जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने सोमवार को कहा कि यदि शहर के किसी थाना क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण कानून का उल्लंघन होगा तो जिला कलक्टर जिम्मेदार होंगे।