झीलों के आसपास निर्माण को लेकर उदयपुर कलेक्टर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2007 में सुनाए गए फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी