देश में बढ़ते प्रदूषण और बिगड़ते पर्यावरण संतुलन की डरावनी खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश बार-बार याद आता है. वह निर्देश 22 नवंबर, 1991 का है.

अनुपचारित औद्योगिक कचरों से होनेवाले जल प्रदूषण को रोकने में असफल औद्योगिक इकाईयां यदि तीन माह के भीतर उपचार संयंत्र की व्यवस्था नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें तत्काल बंद कर देने का सख्त आदेश सर्वोच्च

रांची: ‘झारखंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेगुलेशन-2017’ की अधिसूचना सभी शहरी निकायों के लिए जारी की गयी है.